पांच साल की उम्र सीमा हटी: पाकिस्तान में इस्तेमालशुदा वाहनों के आयात पर PAMA ने जताई चिंता
30 अक्टूबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पाकिस्तान में इस्तेमालशुदा वाहनों के व्यावसायिक आयात पर लगी पांच साल की आयु सीमा 30 जून 2026 के बाद लागू नहीं है, यानी 1 जुलाई 2026 से बिना आयु-प्रतिबंध के आयात संभव है; पर्यावरण और सुरक्षा मानक अब भी लागू हैं। PAMA का आरोप है कि गिफ्ट स्कीम का दुरुपयोग व्यावसायिक व्यापार के लिए हो रहा है और सितंबर में करीब 98 प्रतिशत यूज़्ड वाहन आयात इसी स्कीम से हुआ, जबकि बैगेज स्कीम में आयात घटकर सात इकाइयों पर आ गया। ये आंकड़े PAMA-स्रोत हैं और FBR के कस्टम आंकड़ों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन (ऑफिस मेमोरेंडम) में स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक रूप से आयात होने वाले इस्तेमालशुदा वाहनों पर लगी पांच वर्ष की आयु सीमा 30 जून 2026 के बाद लागू नहीं रही। सीधे शब्दों में, एक जुलाई 2026 से पुराने वाहनों का आयात बिना आयु-प्रतिबंध के जारी है। यह स्पष्टीकरण उस औपचारिक सवाल के जवाब में आया जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने 23 अक्टूबर को मंत्रालय से पूछा था, क्योंकि कस्टम क्लीयरेंस के स्तर पर इस बात की अनिश्चितता बनी हुई थी कि 30 जून के बाद ऐसे वाहनों के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाए।

कानूनी तंत्र: नई नीति नहीं, पहले से तय कार्यान्वयन
मामले की अहम बात यह है कि यह कोई नया नीतिगत फैसला नहीं है। मूल अनुमति पहले ही समयबद्ध थी और उसमें हटाने की शर्त पहले से तय थी। इस लिहाज से 30 अक्टूबर का ज्ञापन केवल उस शर्त को लागू करने वाला दस्तावेज है, न कि कोई ताज़ा छूट। इसीलिए कानूनी तौर पर इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है — तिथि 30 जून 2026 पहले से अंकित थी और उसके बाद सीमा के स्वतः लागू न रहने का प्रावधान भी पहले से मौजूद था। ज्ञापन की भाषा यही कहती है कि सीमा 'लागू नहीं' रही, यानी उसे निरस्त नहीं किया गया, बल्कि उसकी अवधि पूरी हो चुकी है।
घटनाक्रम: 30 जून से 30 अक्टूबर तक
कालक्रम पर नज़र डालें तो 30 जून 2026 की तिथि व्यतीत होने के बाद भी आयातकों और कस्टम अधिकारियों के बीच यह स्थिति साफ नहीं थी कि पांच साल से पुराने वाहनों की खेप का क्या होगा। 23 अक्टूबर को एफबीआर ने वाणिज्य मंत्रालय से लिखित व्याख्या मांगी। एक सप्ताह के भीतर, 30 अक्टूबर को मंत्रालय का जवाब आया और ज्ञापन जारी हुआ, जिसका असर एक जुलाई 2026 से पूर्वव्यापी रूप में माना गया। इस क्रम का एक व्यावहारिक अर्थ यह भी है कि अनिश्चितता की अवधि में कुछ आयातक अपनी खेपें रोककर रख सकते थे, जिससे स्पष्टीकरण के बाद अल्पकालिक आयात-लहर की संभावना बनती है। यह केवल एक संभावना है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

पर्यावरण और सुरक्षा शर्तें बरकरार
आयु सीमा हटने का यह अर्थ नहीं है कि सब कुछ खुल गया। पर्यावरणीय और सुरक्षा मानक अभी भी लागू हैं, जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और उद्योग मंत्रालय के तय मानकों के अनुरूप हैं। यहीं पर असली चुनौती उभरती है — जब आयु-आधारित छंटाई ही नहीं रही, तो पूरा भार इन मानकों के प्रवर्तन पर आ जाता है। आयात होने वाले वाहनों की गुणवत्ता, सड़क-सुरक्षा और उत्सर्जन से जुड़ी जांच अब प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा है, और उद्योग का आरोप यही है कि इसी प्रवर्तन को विदेशी प्रमाणन के ज़रिये बायपास किया जा रहा है।
गिफ्ट स्कीम: विवाद का केंद्र
असली विवाद आयु सीमा नहीं, बल्कि योजना की अखंडता है। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (पामा) ने वाणिज्य सचिव को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि विदेशी पाकिस्तानियों के लिए बनी गिफ्ट स्कीम का इस्तेमाल व्यावसायिक व्यापार के लिए किया जा रहा है। संस्था के अनुसार मई और सितंबर के बीच बैगेज स्कीम के तहत आयात घटकर सात इकाइयों पर आ गया, जबकि इसी अवधि में गिफ्ट स्कीम के तहत आयात 2,238 इकाइयों तक पहुंच गया। पामा का दावा है कि सितंबर में इस्तेमालशुदा वाहनों के कुल आयात में करीब 98 प्रतिशत हिस्सा गिफ्ट स्कीम का था। चार महीनों में पूरी धारा एक चैनल से दूसरे चैनल में स्थानांतरित हो जाना 'चैनल आर्बिट्राज' का क्लासिक संकेत है — यानी ऐसी मांग नहीं जो बढ़ी हो, बल्कि ऐसा रास्ता जो सस्ता या आसान पाया गया हो।
पामा का आरोप और मांगें
पामा का कहना है कि यह समन्वित प्रमाणन दुरुपयोग है, जिसमें विदेश में जारी होने वाले प्रमाणपत्रों का दुरुपयोग शामिल है। संस्था दो मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है: पहला, गिफ्ट स्कीम की खामियों को बंद करना; दूसरा, सीमा शुल्क और मूल्यह्रास से जुड़े सुधारों का विरोध करना। दोनों को वह औद्योगीकरण और आयात-प्रतिस्थापन के लिए खतरा बताती है। उसकी मांग स्पष्ट है — गिफ्ट स्कीम के तहत प्रमाणन की सख्त और स्वतंत्र जांच हो, ताकि वास्तविक व्यक्तिगत उपयोग और व्यावसायिक व्यापार के बीच फर्क किया जा सके।
टैरिफ सुधार और मूल्यह्रास
दूसरा मोर्चा राजकोषीय है। पामा का आरोप है कि सीमा शुल्क में कटौती और 60 प्रतिशत तक के मूल्यह्रास के प्रावधान घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धी जगह को सिकुड़ा रहे हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि आयातित पुराना वाहन न केवल सस्ता पड़ता है, बल्कि घरेलू ब्रांड के नए वाहन के मुकाबले कीमत में काफी नीचे बैठ जाता है। राष्ट्रीय टैरिफ नीति के तहत उठाए जा रहे ऐसे कदमों की समीक्षा की मांग पामा ने की है।
उद्योग का पैमाना: पामा की सौदेबाजी की ताकत
पामा के पास अपनी बात रखने के लिए ठोस आंकड़े हैं। संस्था के मुताबिक देश के ऑटो क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो चुका है, 31 ब्रांड मौजूद हैं, 13 प्लांट चल रहे हैं और स्थानीयकरण का स्तर करीब 60 प्रतिशत है। यही आंकड़े उसकी मुख्य बातचीत-शक्ति हैं, जिनके ज़रिये वह एक संकीर्ण कस्टम-प्रश्न को राष्ट्रीय औद्योगिक नीति का मामला बनाने की कोशिश करती है। इसी तर्क को मजबूत करने के लिए वह ऑटो पार्ट्स के आयात बिल का हवाला देती है, जो उसके अनुसार सालाना 6,000 करोड़ रुपये यानी लगभग 60 अरब रुपये तक पहुंच सकता है।
सरकार का रुख
सरकार की ओर से दिया गया तर्क सुविधा का है — आयातकों को स्पष्टता और विदेशी पाकिस्तानियों को अपने इस्तेमाल के वाहन लाने की सहूलियत। मंत्रालय ने उम्र सीमा हटाई, लेकिन मानक शर्तें बरकरार रखीं, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सुविधा और नियंत्रण साथ चल सकते हैं। पत्र में जताई गई पामा की चिंता यह है कि सुविधा का रास्ता व्यावसायिक व्यापार का ज़रिया बन जाता है। फिलहाल दोनों पक्षों के दावों को किसी स्वतंत्र आंकड़े से नहीं जोड़ा गया है, और यही इस बहस की सबसे बड़ी कमी है।
जोखिम कहां हैं
जोखिमों को क्रम में रखें तो सबसे ऊपर क्षेत्रीय और औद्योगिक जोखिम है — इस्तेमालशुदा वाहनों की बढ़ती आमद घरेलू विनिर्माण और निवेश को कमजोर कर सकती है। दूसरा राजकोषीय जोखिम है, जहां शुल्क कटौती और मूल्यह्रास घरेलू प्रतिस्पर्धी जगह को संकरा करते हैं। तीसरा और सबसे संवेदनशील जोखिम है अखंडता से जुड़ा — विदेशी प्रमाणन का समन्वित दुरुपयोग। चौथा पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़ा है, क्योंकि मात्रा बढ़ने पर मानकों की अनदेखी की आशंका बढ़ती है। पांचवां आयात बिल का दबाव है और छठा प्रतिष्ठा से जुड़ा जोखिम — यानी वास्तविक विदेशी पाकिस्तानियों की सुविधा और दुरुपयोग की धारणा के बीच संतुलन। इन सबको जोड़ें तो समग्र जोखिम-रेटिंग ऊंची बैठती है, क्योंकि बिना शर्त उम्र सीमा हटना, गिफ्ट स्कीम में विस्फोटक बदलाव और प्रमाणन की अनसुलझी सवाल एक साथ मिलकर असर को गुणा कर देते हैं।
आगे क्या देखें
तीन संकेतों पर नज़र रखनी होगी। पहला, एफबीआर के मासिक इस्तेमालशुदा आयात आंकड़े — अगर ये पामा के 98 प्रतिशत के दावे से अलग निकलते हैं, तो दुरुपयोग की कहानी को फिर से परखना होगा। दूसरा, गिफ्ट स्कीम की समीक्षा और संभावित एसआरओ संशोधन — नए प्रमाणन नियम आए तो आयात की मात्रा और घरेलू उद्योग का अनुमान दोनों बदलेंगे। तीसरा, राष्ट्रीय टैरिफ नीति में बदलाव — शुल्क या मूल्यह्रास में आगे कोई संशोधन घरेलू प्रतिस्पर्धी जगह को सीधे प्रभावित करेगा। इस बीच यह भी देखना जरूरी है कि सरकार प्रमाणन की स्वतंत्र ऑडिट की मांग पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देती है या नहीं।
तथ्य-जांच की जरूरत
इस पूरी बहस में एक बात साफ रखनी चाहिए — आयात की मात्रा और 98 प्रतिशत हिस्से का आंकड़ा पामा से आया है और इसे एफबीआर के कस्टम आंकड़ों से स्वतंत्र रूप से नहीं मिलाया गया है। पांच महीने की छोटी अवधि के आंकड़ों से कोई ढांचागत निष्कर्ष निकालना भी जल्दबाजी होगी। साथ ही, मीडिया रिपोर्ट में एफबीआर के अपने प्रकाशित आयात आंकड़ों का जिक्र न होना यह भी संकेत देता है कि सरकार ने अभी सार्वजनिक रूप से इन आंकड़ों को चुनौती नहीं दी है।
निष्कर्ष
दस साल की उम्र सीमा नहीं, पांच साल की सीमा का अंत एक तकनीकी कदम है, लेकिन इसने एक बड़ी नीतिगत बहस खोल दी है — सुविधा बनाम संरक्षण। फिलहाल सबसे जरूरी काम यह है कि गिफ्ट स्कीम के प्रमाणन की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच हो, ताकि वास्तविक विदेशी पाकिस्तानी प्रभावित न हों और व्यावसायिक दुरुपयोग पर लगाम लगे। अगली कड़ी में यह देखना दिलचस्प होगा कि वाणिज्य मंत्रालय सुविधा के अपने रुख पर कायम रहता है या उद्योग के दबाव में समीक्षा की ओर बढ़ता है।
